in ,

स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम से बाहर रह गए या रद्द किये गए सभी लाभपात्रियों की फिर से होगी तस्दीक

Smart Ration Card
Smart Ration Card

चंडीगढ़, 14 अक्तूबर:
गरीबों के हित में अहम प्रयास करते हुये पंजाब सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के अधीन रद्द किये गए या बाहर रह गए सभी लाभपात्रियों के फिर से तस्दीक करने की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर आरंभ करने का फ़ैसला किया है जिससे सभी योग्य व्यक्तियों को स्कीम का लाभ मुहैया करवाना यकीनी बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल की तरफ से लिए गए फ़ैसले के अनुसार 9,48,801 लाभपात्रियों (2,37,200 परिवार) की फिर से तस्दीक की प्रक्रिया के दौरान यदि यह पाया जाता है कि इनको अनुचित ढंग से रद्द किया गया या गलती से बाहर रह गए थे, तो फिर सूची में शामिल किया जायेगा।

मंत्रीमंडल की मीटिंग के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रयास से राज्य द्वारा चलाई जा रही (स्टेट स्पांसर) स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत सभी जरूरतमंद व्यक्तियों (यदि योग्य पाये जाते हैं) को अनाज सुरक्षा मुहैया करवानी यकीनी बनाया जा सकेगा।

मंत्रीमंडल ने फ़ैसला किया कि फिर-तस्दीक की प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद सभी लाभपात्रियों (प्रक्रिया में योग्य पाये जाने वाले) को आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट -2013 (एन.एफ.एस.ए.-2013) के अंतर्गत शामिल करने की इजाज़त लेने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय तक पहुँच की जायेगी। हालाँकि, राज्य की तरफ से भारत सरकार द्वारा लाभपात्रियों की निर्धारित की 1.4145 करोड़ लाभपात्रियों की सीमा के मुताबिक ही सब्सिडी (वितरण की मात्रा) के लिए दावे किये जाएंगे और इस सीमा से अधिक लाभपात्रियोंं को राज्य सरकार अपने साधनों से किसी तरह के वितरण को सहन करेगी।

यह भी फ़ैसला किया गया कि नये योग्य लाभपात्रियोंं को राशन कार्ड स्कीम के अधीन शामिल किया जाता है तो अनाज का वितरण एन.एफ.एस.ए. के अनुसार दो बार छिमाही तौर पर की जायेगी जिससे अनाज के वितरण और निगरानी भी विभाग के आनलाइन पोर्टल द्गश्चशह्य.श्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ और द्गश्चशह्य मशीनों के द्वारा बायोमैट्रिक विधि के द्वारा की जा सके।

जि़क्रयोग्य है कि खाद्य, सिवल सप्लाईज़ और उपभोक्ता मामलों संबंधी विभाग एन.एफ.एस.ए. -2013 को राज्य में लागू कर रहा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अधीन लाभपात्रियों की अधिक से अधिक संख्या 1.4145 निर्धारित की है। राज्य सरकार ने फ़ैसला किया है कि रद्द किये लाभापत्री (योग्य पाये जाने पर) स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम (स्टेट स्पांसर) के अंतर्गत शामिल किये जाएंगे जिससे हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा यकीनी बनाई जा सके।

विभाग की तरफ से इन 9,48,801 लाभपात्रियों की शिनाख़्त जि़ला प्रशासन के सहयोग से जि़ला खाद्य सप्लाई कंट्रोलरज़ के द्वारा की जायेगी। विभाग की तरफ से इन लाभपात्रियों की सूचियों सम्बन्धी जि़ला खाद्य कंट्रोलरज़ के साथ सांझा करते हुए यह प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2020 तक मुकम्मल करनी यकीनी बनाई जायेगी जिससे इन लाभपात्रियों को एन.एफ.एस.ए. के अधीन निर्धारित किये गए मापदण्डों के अनुसार शामिल करते हुए स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम (राज्य की तरफ से चलाई जा रही) के अंतर्गत अनाज का वितरण किया जा सके। इसके साथ यह भी यकीनी बनाया जायेगा कि कोई भी योग्य लाभपात्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के दायरे से बाहर न रहे। राज्य की तरफ से चलाई जा रही स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत अनाज के वितरण के लिए योग्यता के मापदंड एन.एफ.एस.ए. -2013 के अंतर्गत मौजूदा मापदंड वाले ही रहेंगे।

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0
Punjab Cabinet Meeting

केंद्र सरकार के घातक कृषि कानूनों के खिलाफ 19 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र

राज्य की सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण